अब हाथ में फास्टैग दिखाया तो ब्लैकलिस्ट होंगे वाहन चालक: NHAI ने जारी किए सख्त नियम, विंडस्क्रीन पर नहीं चिपकाया तो टोल पर नहीं मिलेगी एंट्री

फास्टैग के दुरुपयोग को रोकने के लिए **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)** ने एक नया और सख्त नियम लागू किया है। अब अगर कोई वाहन चालक फास्टैग को गाड़ी की विंडस्क्रीन पर चिपकाकर नहीं रखता और उसे हाथ में लेकर टोल पर दिखाता है (जिसे 'लूज फास्टैग' या 'टैग-इन-हैंड' कहा जाता है), तो उसका फास्टैग ब्लैकलिस्टकर दिया जाएगा।
इस नियम की घोषणा 11 जुलाई 2025 को की गई और यह **तत्काल प्रभाव से लागू** हो गया है। सभी टोल कलेक्शन एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों की रिपोर्ट करें ताकि NHAI संबंधित फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर सके।
इस कदम के पीछे दो मुख्य कारण हैं—
1. टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम की समस्या:हाथ से फास्टैग दिखाने की प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे टोल पर अनावश्यक भीड़ लगती है।
2. दुर्ब्यवहार और धोखाधड़ी: कुछ लोग एक ही फास्टैग को अलग-अलग गाड़ियों में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिससे टोल डाटा का मिलान नहीं हो पाता।
यह नियम आने वाले मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) और एनुअल पास सिस्टम जैसे अत्याधुनिक टोल सिस्टम की तैयारी का हिस्सा है, जहां वाहन बिना रुके टोल क्रॉस करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि हर वाहन में फास्टैग सही तरीके से फ्रंट ग्लास पर चिपका हो।
सरकार की सख्ती का साफ संदेश है: टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, नहीं तो भुगतने होंगे परिणाम।