अवैध निर्माणों पर पर चला पीला पंजा, नगरपरिषद की कार्रवाई से मचा हड़कम्प

सुजानगढ़ (नि.सं.)। विधायक मनोज मेघवाल द्वारा विधानसभा में अवैध निर्माणों का उठाया गया मुद्दा अब असर दिखाने लगा है। नगरपरिषद प्रशासन की ओर से दो जगहों पर अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया गया है। नगरपरिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि पीसीबी स्कूल के पास रचना बैद के निर्माण कार्य पर निर्माण स्वीकृति के विपरीत जाकर पिल्लर्स का निर्माण किया गया था, जिनको नियम विरूद्ध होने के कारण जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया है। इसी प्रकार चांद बास में अवैध रूप से कोलोनी काटी जा रही थी, जिसका भू नियमन नहीं था और न ही ले आउट क्लीयर था, जिसके चलते कार्यवाही करते हुए हुए जेसीबी की सहायता से प्लॉट्स के लिए भरे गए पिल्लर्स तोड़े गए और दीवार और सड़क को भी जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया है और नोटिस के बावजूद मौके पर अवैध निर्माण पाया गया, जिसको तुरंत प्रभाव से बंद करने की हिदायत भी सम्बंधित को दी गई है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी हो गई। आयुक्त से बात करने के लिए मौके पर पार्षद प्रतिनिधि व आरएलपी नेता जावेद खिची पहुंचे और कहा कि आयुक्त साहब जितना टूट गया, उतना रहने दीजिये, नियमन की फाईल लगाई हुई है। जिस पर आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने कहा कि नोटिस के बावजूद मौके पर निर्माण जारी है और बिना नियमन के और ले आउट क्लीयर होने के कोलोनी काटकर आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। इस पर फिर से अवैध रूप से काटी जा रही कोलोनी में बनाई गई बीचों बीच की सड़क मार्ग को जेसीबी की सहायता से तोड़ा गया। नगरपरिषद प्रारूपकार उदयसिंह गुर्जर, सफाई निरीक्षक मुनालाल मीणा, नगरपरिषद के बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। मुनालाल मीणा ने बताया कि महेश जोशी की शिकायत पर हमीद दैया नामक व्यक्ति को नोटिस दिया गया था और इस पर अवैध रूप से कोलोनी के चलते कार्यवाही की गई है। दूसरी ओर नगरपरिषद की इस कार्यवाही से शहर में अन्य अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है।
आयुक्त ने की लोगों से अपील -
लोगों से आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने अपील की है कि बिना नियमन और बिना ले आउट बने किसी भी प्रकार के भूखंड को आम जनता मत खरीदे, क्योंकि बाद में कार्यवाही से बचने के लिए आम निर्दोष लोगों को इधर-उधर चक्कर लगाने पड़ती है व परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए नियमन के दस्तावेज दिखाये बिना किसी को भी भूखंड नहीं खरीदना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि शहर में अन्य जो भी नियम विरूद्ध निर्माण हैं, उन पर भी सख्त कार्यवाही की जायेगी।