जिले में 24 अप्रेल से शुरु होंगे महंगाई राहत कैंप, निःशुल्क होगा रजिस्ट्रेशन

'अब दस्तावेज कम, काम ज्यादा
जिला कलक्टर ने बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की
अलवर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने महंगाई राहत शिविर के संबंध में जिला स्तरीय एवं संबंधित अधिकारियों के द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि महंगाई राहत शिविरों की पूर्ण तैयारियां सुनिश्चित करें। 23 अप्रेल को सभी कैम्पों की अंतिम मॉक ड्रील करना सुनिश्चित करें कैम्प स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल, छाया के साथ बैठने हेतु कुर्सियों की व्यवस्था की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि प्राथमिक उपचार हेतु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिविरों के सफल संचालन हेतु लगाए गए कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करे। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन मौके पर निःशुल्क रहेगा। साथ ही उन्हें संबंधित योजना के लाभ का गारन्टी कार्ड दिलवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिये कि इन शिविरों के साथ-साथ प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग लगाए जाने वाले शिविरों की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देकर आमजन को मौके पर राहत प्रदान करने का कार्य करावे ।
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का आमजन को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने और जनता को महंगाई से यथासंभव राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंप की खास बात यह है कि इनमें कम दस्तावेजों में ज्यादा काम होंगे। यानी कैंप में योजनाओं का लाभ लेने के लिए आमजन को दस्तावेजों का भारी बोझ उठाने की जरुरत नहीं है।
उन्होंने बताया कि कैंप में 6 योजनाओं यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थय बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में रजिस्ट्रेशन और इनका लाभ लेने के लिए केवल जनाधार कार्ड ही आमजन को लेकर जाना होगा। जनाधार कार्ड के जरिए इन सभी योजनाओं का नवीनतम लाभ लिया जा सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के लिए पात्र परिवार को जनाधार कार्ड के साथ केवल गैस कनेक्शन नंबर और गैस एजेंसी का नाम देना होंगे, जिसके लिए गैस सिलेंडर की डायरी लेकर जानी होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (घरेलू) और मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (कृषि) के लिए जनाधार कार्ड के साथ बिल पर अंकित कनेक्शन नंबर देना होगा जिसके लिए उपभोक्ता अपना बिजली का बिल ले जा सकता है।