200 बीगा गोचर जमीन पर 60 लोगों का कब्जा, 8 पक्के निर्माण, तीन पुलिस थानों का जाप्ता लगाकर हटाया अतिक्रमण
सरदारशहर। उपखंड क्षेत्र के गांव लूणासर की 350 बिगा गोचर जमीन में से 200 बिगा पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत के बाद जोधपुर उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को हटाने के निर्देश पर रविवार को एसडीएम हरिसिंह शेखावत व भानीपुरा तहसीलदार दर्शना ईदलिया के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए तीन पुलिस थानों का जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान कच्चे अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाया गया।तहसीलदार इदलिया ने बताया कि इस गांव के 59 किसानों ने 200 बिगा जमीन पर अलग अलग फसल मूंगफली, ग्वार, कपास, मोठ, ग्वार, मूंग, बाजरा आदि की फसल की बुआई की गई हैं। जिसको हमने हाई कोर्ट के आदेशों से कुर्क कर दी है। अभी इस फसल की कोई भी बोली लगा सकता है। ओपन बोली लगाने के लिए हमारे द्वारा गिरदावर और पटवारी को नियुक्त किया गया है जो भी किसान ज्यादा बोली लगाकर फसल को छूटा सकता है। वर्तमान में अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। ताकि प्रशासन को ग्रामीणों का भारी विरोध का सामना नहीं करना पड़े। इसी के चलते प्रशासन ने पुलिस का जाप्ता बड़ी संख्या में तैनात किया है।
आठ पक्के मकानों को 1 महीने का दिया समय, उसके बाद चलेगी जेसीबी
इस गोचर जमीन के अंदर गांव के रामलाल, ताराचंद, साबिर खान, श्यामलाल, आसींद खान, रामनारायण, रामलाल, सीताराम आदि के द्वारा पक्के आठ निर्माण किए हुए हैं। जिसको प्रशासन तोड़ने के लिए पहुंचा तो उन्होंने एसडीएम एवं तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देते हुए एक महीने का समय मांगा है। इस दौरान प्रशासन ने कहा कि अगर एक महीने के अंदर पक्के निर्माणों को खाली नहीं किया गया तो आपके मकानों पर जेसीबी चलेगी।
यह रहे मौजूद
इस मौके पर एसडीएम हरिसिंह शेखावत, तहसीलदार दर्शना इंद्रलिया, नायब तहसीलदार अजय अरोड़ा, एसएचओ गौरव खिड़िया, राजेंद्र, सुभाष थोरी, अनिल शर्मा, भंवरलाल, अशोक सैनी सहित बड़ी संख्या में 47 पुलिस जवानों का जाप्ता तैनात रहा।
हाई कोर्ट के आदेश से कालूसर में पक्का निर्माण टूटा था
इसी प्रकार जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद कुछ महीने पहले सरदारशहर के गांव कालूसर में शानदार पक्की हवेली को कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण को तोड़ दिया था। वर्तमान में इसी गांव का मामला ही हाईकोर्ट में चल रहा है। जल्द ही गांव के 15 घर अवैध रूप से जो जोहड़ पाइतन की जमीन पर बसे हुए हैं उस घरों पर जेसीबी चल सकती है।