New Business Rules : केंद्र सरकार द्वारा 1 नवंबर से देश में व्यापार के नियम बदलने वाले है। सरकार के नए नियम से छोटे व्यापारियों को बड़ा कारोबारी बनने का मौका मिलेगा। नए नियम के तहत छोटा व्यापारी केवल अपने शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसको दूसरे राज्यों में भी व्यापार करने का विस्तार मिलेगा। इसके लिए व्यापारी को सरकार के नियमानुसार व्यापार करने वाले राज्यों में आफिस का खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपने शहर व राज्य में बने आफिस से ही दूसरे राज्य में व्यापार कर सकेगा।
एक नवंबर से सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इससे छोटे आनलाइन कारोबारी बिना दूसरे राज्यों में दुकान या आफिस खोले भी वहां सामान बेच सकेंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार जरूरी तकनीकी बदलाव पूरे हो चुके हैं और यह सुविधा जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। काउंसिल ने नया नियम 14बी लाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान बेचने वाले छोटे कारोबारी दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
व्यापारियों को इन शर्तों को पूरा करना होगा
कारोबारी सिर्फ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सामान बेचता हो।
आइटीएसी का इस्तेमाल एक 2 महीने में 25 लाख रुपए से ज्यादा न हो।
कम से कम एक राज्य में पहले से कारोबार और जीएसटी रजिस्टेशन हो।
जिस राज्य में पहले से 4 रजिस्ट्रेशन है, वहीं मुख्य राज्य बना रहेगा।
उदाहरण के तौर पर ऐसे कर सकेंगे व्यापार
अगर दिल्ली का कारोबारी महाराष्ट्र में दुकान खोले बिना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा, बशर्ते संबंधित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सहमति हो। अभी छोटे कारोबारी दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए कई औपचारिकताएं पूरी करने से बचते हैं।
आइटीसी पर भी बड़ा फैसला
आइटीसी के मौजूदा नियम में अगर सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया, तो खरीदार को सही बिल और भुगतान के बावजूद आइटसी का फायदा नहीं मिलता। जीएसटी काउंसिल ने इसकी समीक्षा के लिए समिति बनाई है, जो तीन महीने में रिपोर्ट देगी।


