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'जिला बाल पीडित प्रतिकर सहायता समितिÓ की बैठक में दिया निर्देशों को गंभीरता से लेने पर जोर

'जिला बाल पीडित प्रतिकर सहायता समितिÓ की बैठक में दिया निर्देशों को गंभीरता से लेने पर जोर


अलवर। किशोर न्याय समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं हरेन्द्र ंिसंह जिला जज व, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर के निर्देशानुसार आज दिनांक 06.02.2025 को ÓÓजिला बाल पीडित प्रतिकर सहायता समितिÓÓ की बैठक का आयोजन मोहनलाल सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर सचिव मोहन लाल सोनी व अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा बैठक में प्रशासन तथा पुलिस विभाग से उपस्थित सदस्य नोडल अधिकारीगण को वर्ष 2019 से मार्च 2023 तक एवं उसके पश्चात पुलिस थानों में दर्ज पोक्सो अधिनियम के मामलों में पीडितो एवं उनके परिजन से सम्पर्क कर अविलंब प्रतिकर राशि हेतु आवेदन तैयार करवाये जाकर भिजवाने के संबंध में किशोर न्याय समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों को गंभीरता से लेने पर जोर दिया गया। बैठक में स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित नोडल अधिकारी बीना महावर, अति. जिला मजि0 (शहर) अलवर के द्वारा वर्ष 2019 से अभी तक पुलिस जिला अलवर तथा भिवाडी में दर्ज कुल 1600 पोक्सो मामलों में से केवल 371 प्रकरणों में आवेदन प्राप्त होने के संबंध में अवगत करवाया जिस पर समिति के अध्यक्ष मोहनलाल सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा नाराजगी जताते हुये पोक्सो के मामलों में शीघ्रातीघ्र पीडि़तो के आवेदन तैयार कर भिजवाने के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।
बैठक में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति अलवर के द्वारा अवगत करवाया गया कि पुलिस थानों से अभी तक प्राप्त सभी आवेदन नोडल अधिकारी, अति. जिला मजि. शहर, अलवर को भिजवाये जा चुके है तथा शेष प्रकरणों में संबंधित पुलिस थानो से ही आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुये है, जिसके संबंध में सोनी के द्वारा अति. जिला पुलिस अधीक्षक, एस.आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू अलवर तथा भिवाडी को पीडित प्रतिकर के आवेदन अविलंब तैयार कर बाल कल्याण समिति को भिजवाने हेतु संबंधित पुलिस थानो को निर्देशित करने के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, अलवर राजेश शर्मा को ऐसे पोक्सो के प्रकरण जिनमें आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हो सके है, की सूची तैयार करवाई जाकर उपलब्ध करवाने के दिशा-निर्देश दिये गये तथा। श्री सोनी के द्वारा विशिष्ट पोक्सो न्यायालयों के द्वारा निर्णय कर प्रतिकर राशि का निर्धारण कर भिजवाये गये प्रकरण, जिनमें प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु पीडिताओं के बैंक खाते के विवरण व आधार कार्ड आदि दस्तावेजात संबंधित पुलिस थानों से अभी तक प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं करवाये गये है, ऐसे प्रकरणों की सूची अति. पुलिस अधीक्षक, एस.आई.यू.सी.ए.डब्ल्यू अलवर तथा भिवाडी को भिजवाई जाकर निर्धारित समय में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।

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