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खाद्य लाइसेंस/पंजीयन हेतु खैरथल में शिविर हुआ आयोजित 6 जुलाई को तिजारा में आयोजित होगा खाद्य लाइसेंस/पंजीयन शिविर

खाद्य लाइसेंस/पंजीयन हेतु खैरथल में शिविर हुआ आयोजित  6 जुलाई को तिजारा में आयोजित होगा खाद्य लाइसेंस/पंजीयन शिविर

अलवर। जिला कलक्टर पुखराज सेन के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक माह के खाद्य लाइसेंस / पंजीयन शिविर आज खैरथल के मातौर रोड महावर धर्मशाला में आयोजित हुआ।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्रीराम शर्मा ने बताया कि शिविर में 94 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस/पंजीयन ऑनलाइन माध्यम से जारी किए गए। साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को अपने लाइसेंस अपने प्रतिष्ठान पर लगाकर रखने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों को अपनी वार्षिक रिटर्न 31 मई से पहले फोसकोस पोर्टल पर भरने की जानकारी दी गई, वार्षिक रिटर्न समय पर नहीं भरने पर 100 रूपये प्रतिदिन से जुर्माना भरना होगा। उन्होंने बताया कि एफएसएसआई एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देशानुसार सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस / पंजीयन अपने वार्षिक टर्न ओवर एवं दैनिक उत्पादन क्षमता के अनुसार कराया जाना आवश्यक है। अन्यथा उनके विरूद्ध एफएसएसए 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

6 जुलाई को तिजारा में आयोजित होगा शिविर

उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस / पंजीयन कराने हेतु 6 जुलाई को प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक जैन धर्मशाला तिजारा में एक दिवसीय खाद्य लाइसेंस / पंजीयन शिविर आयोजित होगा जिसमें किराना, खाद्य एजेन्सी, दूध विक्रेता, डेयरी, चाट ठेले, आसक्रीम ठेले, फल सब्जी विक्रेता, फल सब्जी मण्डी के विक्रेता, अनाज मंडी में अनाज के थोक एवं खुदरा विक्रेता, होटल, रेस्टोरंट, मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, कैटरिंग सर्विस, आरओ वाटर प्लांट सहित अन्य खाद्य पदार्थों के ठेले, तेल मील, दवा विक्रेता, खाद्य पदार्थ निर्माता भाग लेकर अपना लाइसेंस / पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर ऑनलाइन आवेदन कराकर लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सालाना 12 लाख से कम टर्न ओवर की बिक्री करने वाले छोटे कारोबारकर्ता अपने एक फोटो एवं फोटो युक्त पहचान पत्र के माध्यम से आवदेन कर सकते हैं एवं 12 लाख से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारकर्ता अपने फर्म के जीएसटी पंजीयन, दुकान के स्वामित्व के साक्ष्य एवं फोटो युक्त पहचान पत्र द्वारा आवेदन कर सकते हैं। निर्माण इकाई वाले कारोबारकर्ता काम में आने वाले उपकरण की लिस्ट, पानी अगर काम में लेते हैं तो पानी की जांच रिपोर्ट, पार्टनरशिप डीड / कम्पनी का मेमोरेंडम निर्माण इकाई के फोटोग्राफ भी साथ लावे ।

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