Jaipur Times — जयपुर टाइम्स
देश और दुनियाहर खबर, आपकी भाषा में

हरियाणा के पेंशनरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सरकार को 3 माह में फैसला करने के आदेश

हरियाणा के पेंशनरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सरकार को 3 माह में फैसला करने के आदेश

Haryana Employees News : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हजारों पेंशनों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हाई कोर्ट ने हरियाणा के कई पेंशनरों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को पेंशन खातों से वसूले गए 10 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की वापसी के दावों पर तीन महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि सक्षम अधिकारी पहले के न्यायिक फैसले और संबंधित दस्तावेजों पर विचार कर कारणों सहित आदेश पारित करें। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कृष्ण कुमार गोयल एवं अन्य अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके पेंशन खातों से 10 प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वसूला गया। उन्होंने रकम पेंशन खातों में लौटाने और बकाया राशि पर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज देने की मांग की। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रचलित ब्याज दर के अनुसार भुगतान और वृद्धावस्था में हुई मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा मांगा।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनका मामला हाई कोर्ट की खंडपीठ के 29 जुलाई 2025 के हरियाणा सरकार बनाम मोहिंदर कौर एवं अन्य फैसले के दायरे में आता है। उन्होंने याचिकाओं को विस्तृत अभ्यावेदन मानकर समयसीमा में निर्णय लेने का आग्रह किया। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल देव सिंह ने इस पर आपत्ति नहीं जताई।

दोनों पक्षों की सहमति के बाद अदालत ने याचिकाओं को अभ्यावेदन मानकर मोहिंदर कौर मामले के फैसले और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने को कहा। ऐसे में हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के हजारों पेंशनरों को राहत मिलेगी। हालांकि अब हरियाणा सरकार इस मामले में क्या फैसला लेगी, यह तीन माह के अंदर पता चलेगा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के पेंशनरों को ब्याज से राहत मिलने वाली है।

आगे पढ़ें

ताज़ा खबरें, एक के बाद एक

स्क्रॉल करते रहें, अगली खबर अपने आप खुलेगी।

बचत खाता, FD या म्यूचुलअ फंड? बच्चों के लिए कौन सा निवेश रहेगा सबसे बेहतर