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चुनावी ड्यूटी से गायब रहना पड़ा भारी, जयपुर में 3 वाहनों के परमिट निलंबित

चुनावी ड्यूटी से गायब रहना पड़ा भारी, जयपुर में 3 वाहनों के परमिट निलंबित

Rajasthan Election Duty : राजस्थान में पंचायत चुनाव चल रहे है और इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जहां चुनाव में लापरवाही करने वाले कर्मचारी से लेकर वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही लापरवाही जयपुर जिले में चुनाव के दौरान देखने को मिली। जहां पर तीन वाहन के चुनावी ड्यूटी होने के बावजूद नहीं आने पर उनके परमिट को निलंबित कर दिया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (प्रथम) द्वारा तीन वाहनों के परमिट निलंबित के आदेश जारी कर दिए।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (प्रथम) चम्पालाल ने बताया कि चुनावी ड्यूटी लगाने के बावजूद नहीं आने पर तीन वाहनों का परमिट निलंबित किया गया है। इसमें मारुति टूर एस सीएनजी वाहन मालिक शुभम गुर्जर को कोटखावदा पंचायत समिति क्षेत्र में जाना था, लेकिन वह नहीं आया।

इसी तरह मारुति टूर एस सीएनजी वाहन मालिक अशोक कुमार बैरवा को माधोराजपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित किया था। वाहन मारुति डिजायर जेडएक्सआई, वाहन मालिक श्रीनिवास को भी कोटखावदा पंचायत समिति क्षेत्र में निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित किया गया था, लेकिन तीनों ही वाहना चुनावी ड्यूटी पर नहीं आए। इसके चलते इन तीनों ही वाहनों के परमिट पर एक्शन लिया गया है।

अधिग्रहण के बाद वाहन मालिकों द्वारा वाहन अन्यत्र ले जाने, फोन रिसीव नहीं करने एवं निर्वाचन ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 86 के तहत कार्रवाई करते हुए शुभम गुर्जर के वाहन का परमिट 5 नवंबर 2026 से 4 दिसंबर 2026 तक यानी तीस दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इसी तरह अशोक कुमार बैरवा तथा श्रीनिवास के वाहन का परमिट 90 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

सड़क मार्ग पर नहीं चल पाएंगे यह वाहन

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिन तीन वाहनों का लाइसेंस निलंबित किया गया है, उनके संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। परमिट धारकों को आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर मूल परमिट कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन अवधि में वाहन संचालित पाए जाने पर वाहन जब्त कर परमिट स्थायी रूप से निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित वाहन मालिक आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , राजस्थान के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

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