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14 लाख कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ाया, राज्य सरकार ने डीए के साथ 30 दिन के बोनस दिया, चार माह का मिलेगा एरियर

14 लाख कर्मचारियों का 5% डीए बढ़ाया, राज्य सरकार ने डीए के साथ 30 दिन के बोनस दिया, चार माह का मिलेगा एरियर

DA hike : दिवाली पर यूपी की योगी सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए का तोहफा दिया है। इसके साथ सरकार द्वारा कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस भी दिया गया है, जबकि चार माह का प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। यह एरियर कर्मचारियों को नकद की बजाए पीएफ व राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा करवाया जाएगा।

ऐसे में कर्मचारियों को सरकार ने पांच प्रतिशत डीए बढ़ाकर दिवाली की खुशी दी है। शनिवार को योगी सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार यूपी के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की जगह अब 63 प्रतिशत डीए मिलेगा। पहले केंद्रीय कर्मचारियों से यूपी के कर्मचारियों को दो प्रतिशत कम डीए दिया जा रहा था,

लेकिन सरकार ने अब एक साथ पांच प्रतिशत डीए को बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 63 प्रतिशत मिलेगा। यूपी सरकार ने डीए को एक जुलाई 2026 से लागू किया है, ऐसे में कर्मचारियों को चार माह का एरियर भी मिलने वाला है, लेकिन एरियर को सरकार अलग नियम बनाया है।

यूपी के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की तरफ से सात नवंबर को जारी पत्र में कहा गया कि राज्य के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और कार्यभारित कर्मचारियों को बढ़ाए गए पांच प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा।

बोनस व एरियर का निर्धारित किया फार्मूला

यूपी की योगी सरकार द्वारा चार माह के एरियर व बोनस के लिए फार्मूला निर्धारत किया है। जारी पत्र के अनुसार जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के डीए के एरियर को भुगतान भविष्य निधि (पीएफ) खाते में किया जाएगा। जबकि नवंबर के नियमत वेतन के साथ बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा।

जबकि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) वाले कर्मचारियों के एरियर की 10 फीसदी राशि टियर-1 पेंशन खाते जमा किया जाएगा। राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से 14 फीसदी अंशदान भी जमा किया जाएगा। शेष 90 फीसदी राशि पीपीएफ या एनएससी के रूप में दी जाएगी।

सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए निर्धारित किया यह नियम

यूपी की योगी सरकार ने जो कर्मचारी एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी राशि नकद दी जाएगी। छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी इस व्यवस्था के दायरे में शामिल हैं।

इससे पहले योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का ऐलान किया था। उन्हें वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। उनको मिलने वाली धनराशि अधिकतम सात हजार रुपये तक होगी।

मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पूर्ण कालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी इस दायरे में रखा गया है। आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को 75 प्रतिशत रुपया जीपीएफ खाते में जमा होगा। बाकी 25 प्रतिशत पैसा नकद दिया जाएगा।

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