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रोडवेज और प्राइवेट बस चालकों के लिए पुलिस के नए निर्देश, बीच सड़क बस रोकने पर सख्ती

रोडवेज और प्राइवेट बस चालकों के लिए पुलिस के नए निर्देश, बीच सड़क बस रोकने पर सख्ती

Haryana Roadways : बस चालक के अचानक ही ब्रेक लगाने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए हिसार पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। अगर बस चालक ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई होगी। हिसार पुलिस अधीक्षक हिसार सिद्धान्त जैन ने जिले के सभी निजी एवं रोडवेज बस चालकों को यातायात नियमों की पालना करने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बस चालक यात्रियों को निर्धारित बस स्टाप एवं सुरक्षित स्थान पर ही उतारें और चढ़ाएं। सवारी बैठाने या उतारने के लिए बीच सड़क पर अचानक बस रोकना गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बन सकता है।

ऐसी लापरवाही से न केवल बस में सफर कर रहे यात्रियों, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। एसपी हिसार ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि कुछ बस चालक सवारी को देखते ही बिना पीछे की स्थिति का ध्यान रखे अचानक सड़क के बीच में बस रोक देते हैं या निर्धारित बस स्टॉप से पहले ही यात्रियों को उतारना शुरू कर देते हैं। इससे पीछे से आने वाले वाहन अचानक ब्रेक लगाने को मजबूर होते हैं, जिससे टक्कर और अन्य सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। बस चालकों की यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में रोडवेज व प्राइवेट बस चालकों को इन नियमों का पालन करना होगा।

रोडवेज व प्राइवेट बस चालकों के लिए ये हैं जरूरी दिशा-निर्देश

यात्रियों को केवल निर्धारित बस स्टॉप एवं सुरक्षित स्थान पर ही उतारे और चढ़ाएं।

बीच सड़क, चौराहों, मोड़ों एवं व्यस्त मार्गों पर बस रोककर सवारी न बैठाएं।

बस रोकने से पहले इंडिकेटर का प्रयोग करें और पीछे से आने वाले वाहनों की स्थिति का ध्यान रखें।

बस को अचानक ब्रेक लगाकर न रोके और न ही सड़क पर अनावश्यक रूप से खड़ा करें।

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