Jaipur Times — जयपुर टाइम्स
देश और दुनियाहर खबर, आपकी भाषा में

Minimum wage hike : ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब रोजाना मिलेंगे 1111 रुपये तक

Minimum wage hike : ठेका कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब रोजाना मिलेंगे 1111 रुपये तक

देशभर में रेलवे में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ा दिया है। अब महंगाई भत्ते (वेरिएबल डीयरनेस अलाउंस यानी वीडीए) की संशोधित दरें लागू होने से निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को अब पहले के मुकाबले अधिक दैनिक वेतन मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। संशोधित दरों के अनुसार, एरिया ए में अकुशल श्रमिक को अब प्रतिदिन 840 रुपये, जबकि अत्यधिक कुशल श्रमिक को 1111 रुपये मिलेंगे। श्रमिकों की श्रेणी के अनुसार दैनिक मजदूरी में 13 से 17 रुपये तक की वृद्धि की गई है।

निर्माण कार्यों के लिए संशोधित दरों के तहत एरिया ए में अकुशल श्रमिक की मजदूरी 827 रुपये से बढ़ाकर 840 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। अर्धकुशल श्रमिक को अब 918 रुपये के स्थान पर 933 रुपये, कुशल श्रमिक को 1008 रुपये के बजाय 1024 रुपये और अत्यधिक कुशल श्रमिक को 1094 रुपये के स्थान पर 1111 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे।

एरिया बी और सी में मजदूरी की दरें अलग हैं। एरिया बी में अकुशल श्रमिक को अब 704 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि एरिया सी में यह राशि 565 रुपये होगी। श्रमिक की श्रेणी और लागू क्षेत्र की दरों के अनुसार होगा। रेलवे बोर्ड ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की ओर से 30 सितंबर 2026 को जारी आदेश के आधार पर वीडीए की दरों में संशोधन किया है।

ये दरें कृषि, खनन, सड़क एवं भवन निर्माण, बिजली और टेलीफोन केबल बिछाने, पानी व सीवर पाइपलाइन से जुड़े कार्यों सहित अधिसूचित क्षेत्रों में लागू होंगी। झाड़-सफाई, चौकीदारी तथा रेलवे गुड्स शेड, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर माल चढ़ाने-उतारने जैसे कार्यों में लगे पात्र श्रमिकों को संबंधित अधिसूचित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

ठेकेदारों को समय पर करना होगा भुगतान

रेलवे बोर्ड ने रेलवे को प्रधान नियोक्ता के रूप में श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने और ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन का समय पर भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्यों की दरों को रेलवे के सभी अनुबंध श्रमिकों पर समान रूप से लागू नहीं माना जा सकता। सफाई, चौकीदारी और माल चढ़ाने-उतारने जैसे कार्यों में भुगतान संबंधित कार्य की अधिसूचित श्रेणी और लागू दरों के अनुसार होगा।

आगे पढ़ें

ताज़ा खबरें, एक के बाद एक

स्क्रॉल करते रहें, अगली खबर अपने आप खुलेगी।

DA Hike 2026 : दिवाली पर राज्य सरकार ने 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया, कर्मचारी व पेंशनभोगियों नौ माह का मिलेगा एरियर