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Haryana Pensioners : हरियाणा के पेंशनर ध्यान दें, अगर यह काम नहीं किया तो रुक सकती है पेंशन

Haryana Pensioners : हरियाणा के पेंशनर ध्यान दें, अगर यह काम नहीं किया तो रुक सकती है पेंशन

Haryana News : हरियाणा के पेंशनभोगियों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है।अगर नवंबर माह में पेंशनभोगियों को अगर जरूरी कागजात विभाग को नहीं दिए तो उनकी पेंशन रुक सकती है। हरियाणा सरकार से विभिन्न विभागों से सेवानिवृत कर्मचारियों को नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य कर दिया है।

जिला कोषाधिकारी पलवल वर्षा दलाल ने बताया कि वर्ष 2012 के बाद सेवानिवृत होकर खजाना एवं उपखजाना कार्यालय से पेंशन लेने वाले सेवानिवृत कर्मचारियों को संबंधित खजाना कार्यालय में बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। अगर कोई सेवानिवृत कर्मचारी बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करता है तो उसको अपने संबंधित बैंक शखा में जाकर वहां पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि अब सेवानिवृत कर्मचारी घर बैठकर भी स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

अक्षरवार निर्धारित की गईं हैं तिथियां

- ए, बी, सी और डी (A, B, C, D): 2, 3, 4, 5 और 6 नवंबर।

- ई, एफ, जी, एच, आई और जे (E, F, G, H, I, J): 10, 11, 12 और 13 नवंबर।

- के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर (K, L, M, N, O, P, Q, R): 16, 17, 18, 19 और 20 नवंबर।

- एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड (S, T, U, V, W, X, Y, Z): 23, 25, 26 और 27 नवंबर।

निर्धारित तिथियों पर किसी कारणवश जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पाने वाले पेंशनर 30 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

ये दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य

सेवानिवृत कर्मचारियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए अपने साथ पैन कार्ड, पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) की प्रति और आधार कार्ड लेकर जाना जरूरी है। आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर भी साथ रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को पुनर्विवाह न करने संबंधी प्रमाण पत्र भी देना होगा। वहीं, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे आश्रित बच्चों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपनी आय का प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।

घर बैठकर भी दे सकते है जीवन प्रमाण पत्र

जिला कोषाधिकारी ने बताया कि अगर कोई सेवानिवृत कर्मचारी बीमार या ज्यादा बुजुर्ग है तो वह इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। वहीं पेंशनर अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी (AadhaarFaceRD) और जीवन प्रमाण फेस एप (Jeevan Pramaan Face App) डाउनलोड करके भी घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

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