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एडीजे कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को हत्या के केस में सुनाई आजीवन कारावास की सजा

एडीजे कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को हत्या के केस में सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सरदारशहर। शहर के अर्जुन क्लब के पास एक मकान में करीब 5वर्ष पूर्व कुछ लोगों द्वारा रोडवेज के कर्मचारी की हत्या करने के मामले में स्थानीय एडीजे कोर्ट ने 5अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार करीब 5 वर्ष पूर्व सुरेंद्र पुत्र गुरुराम व चार पांच अन्य व्यक्ति हाथों में लाठी व सरिया आदि लेकर सुशील पुत्र भागुराम निवासी किशनपुरा बस डिपो में कार्यरत था। जो अर्जुन क्लब के पास कमरा किराए पर लेकर सरदारशहर में रहता था। अभियुक्त कमरे पर आए और सुशील पुत्र भागुराम, नरेंद्र, सुशील कुमार पुत्र राम सिंह कमरे में बैठे खाना खा रहे थे। जिनके साथ लाठी व सरिया से मारपीट शुरू कर दी। जिसमें सुशील के सिर में सरिया की चोट मारी। जिससे सुशील पुत्र भागुराम को इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय रतनगढ़ अस्पताल में सुशील की मृत्यु हो गई। जिस पर अरुण चौधरी द्वारा पुलिस थाना सरदारशहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 291/ 2018 दर्ज करवाई गई। जिसमें बाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोपी नितेश, सुरेन्द्र, कपिल, मनीराम, जनेंद्र उर्फ जिन्ना व ओमप्रकाश के विरुद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश चुरू में आरोप पत्र पेश किया गया। जिसके बाद में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरदारशहर चूरू में विचारण किया गया। दौराने विचारण अभियुक्त ओमप्रकाश की मृत्यु हो गई। दोराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 62 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए एवं कुल 26 गवाहों को परीक्षित करवाया गया। बाद विचारण माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरदारशहर चूरु द्वारा दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अभियुक्त सुरेंद्र, नितेश कुमार, कपिल, मनीराम, जनेंद्र उर्फ जिन्ना को आजीवन कारावास से दंडित किया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी चुरू के अधिवक्ता सुरेंद्रसिंह शेखावत ने की। निर्णय मंगलवार को 23 मई को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

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