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हरियाणा में बिजली बिल पर मिलने वाली 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी खत्म, पुरानी छूट की भी होगी वसूली

हरियाणा में बिजली बिल पर मिलने वाली 2 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी खत्म, पुरानी छूट की भी होगी वसूली

Electricity subsidy withdrawn : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बिजली बिल के तौर पर बड़ा झटका दिया है। अब बिजली बिल पर प्रति यूनिट दो रुपये मिलने वाली सब्सिडी को बंद करने का फैसला लिया है। सब्सिडी को बंद ही नहीं किया, बल्कि पहले दी गई दो रुपये प्रति यूनिट की छूट को वसूल करने के भी आदेश दिए गए है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) की तरफ से यह छूट हरियाणा के छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए दी गई थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा इस फैसले को वापस ले लिया और इसके लिए नया आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर जारी में आदेश जारी किए गए है कि छोटे उद्योगों को सी व डी में दी जा रही दो रुपये प्रति यूनिट की छूट को बंद कर दिया है। सर्कुलर में यह भी आदेश दिए गए है कि पहले दी जा चुकी सब्सिडी की रकम भी उद्योगों से वापस ली जाएगी।

तीन माह तक दी गई छूट की अब बिल में जोड़कर होगी वसूली

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रति यूनिट की छूट दी गई थी, उसकी रिकवरी की जाएगी। यह रिकवरी 29 जुलाई 2026 के बाद संबंधित औद्योगिक इकाइयों को दी गई थी, उसको हर माह आने वाले बिजली बिल में जोड़कर वसूल की जाएगी। ऐसे में अब छोटे उद्योगों को अचानक ही भारी भरकम बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। एमएसएमई विभाग के निर्देशों के बाद UHBVN के आईटी विंग को सब्सिडी का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

वर्ष 2018 से दी गई थी छूट

हरियाणा में छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी देने की शुरुआत वर्ष 2018 की अधिसूचना के आधार पर 22 दिसंबर 2021 से की थी। इस योजना में C और D श्रेणी के ब्लॉकों में स्थापित पात्र औद्योगिक इकाइयों को बिल में छूट मिल रही थी। बिजली निगम द्वारा दी जा रही इस सब्सिडी को एमएसएमई विभाग उठाता था।

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