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51 लाख का फर्जी लोन मामले में 4 साल हाईकोर्ट ने शाखा प्रबंधक शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की रद्द, दो अधिकारियों पर गिरी गाज

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Jaipur News: जयपुर जिले की भिवाड़ी शाखा में 2015 में हुए 51 लाख के लोन घोटाले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भिवाड़ी शाखा प्रबंधक विवेक शर्मा द्वारा 2015 में हुए 51 लाख के बैंक कोटली को उजागर करने के बाद उनके खिलाफ हुई कार्रवाई की सिफारिश को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।

दरअसल विवेक शर्मा ने जून 2018 में जयपुर जिले की भिवाड़ी शाखा में मुख्य प्रबंधक का कार्यभार संभालने के बाद 2015 में हुए बैंक घोटाले को उजागर किया था। विवेक शर्मा ने अप्रैल 2019 में 51 लाख रुपए का फर्जी आवास ऋण मामला ध्यान में आने के बाद इसमें शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। विवेक शर्मा के अनुसार 2015 में हुए यह बड़ा बैंक लोन घोटाला उजागर होने के बाद नाराज अधिकारियों ने उन्हें ही निलंबित करवा दिया। उसे दौरान अधिकारियों ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था।

विवेक शर्मा द्वारा बकाया वेतन-भत्ते दिलाने के बदले 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों की शिकायत की तो जांच प्रक्रिया में उल्टे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश हो गई और इस मामले में विवेक शर्मा को निलंबित कर दिया गया। एसबीआई के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक विवेक शर्मा ने इसके बाद निष्पक्ष जांच हेतु हाईकोर्ट में शिकायत दी। पूर्व एसबीआई शाखा प्रबंधक की शिकायत पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को चार साल बाद हाईकोर्ट ने विवेक शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश रद्द कर पूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।

4 साल बाद दो अधिकारियों पर गिरी गाज, केस हुआ दर्ज

2015 में हुए लोन घोटाले में 4 साल बाद दो अधिकारियों पर रिश्वत मांगने और आपराधिक षडयंत्र का केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश से एसीबी ने गुरुवार को दो बैंक अधिकारियों उदयपुर के प्रशासनिक कार्यालय के तत्कालीन उप महाप्रबंधक दिनेश प्रताप तोमर और और तत्कालीन मुख्य प्रबंधक अवधेश प्रताप सिंह निवासी जयपुर पर केस दर्ज किया है। पूर्व एसबीआई शाखा प्रबंधक की शिकायत पर सुनवाई के बाद गुरुवार को चार साल बाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करते हुए इस मामले में एसबीआई से निष्पक्ष रूप से जांच करने के आदेश दिए थे।

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