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हरियाणा में युवाओं को हर माह मिलेंगे 2000 रुपये तक, जानिए कौन-कौन कर सकता है आवेदन

हरियाणा में युवाओं को हर माह मिलेंगे 2000 रुपये तक, जानिए कौन-कौन कर सकता है आवेदन

youth allowance scheme : हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को प्रति माह भत्ता देने की योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए 1 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करने वाला है। जहां पर पात्र युवाओं को दो हजार रुपये प्रति माह तक राशि उनके बैंक खाते में आएगी। सरकार की इस योजना के तहत केवल शिक्षित बेरोजगार युवा ही आवेदन कर सकते है।

जहां पर आवेदन की प्रक्रिया एक नवंबर से शुरू हो जाएगी और 30 नवंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते है। जहां पर आवेदन करने वाले पात्र युवाओं को सरकार द्वारा हर माह 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये भत्ता बैंक खाते में डाला जाएगा। भत्ते की दर युवाओं की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दी जाएगी।

जिला रोजगार अधिकारी रणजीत सिंह ने जिले के सभी पात्र युवाओं से समय रहते आवेदन कर ले। सरकार की इस योजना के तहत बारहवीं उत्तीर्ण, दो वर्ष का प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा धारक युवाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह व स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त अथवा तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक युवाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

सरकार ने यह निर्धारित की गई योग्यता

हरियाणा सरकार की बेरोजगार भत्ता योजना के तहत नियम निर्धारित किए हुए है। इसके तहत आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना और 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में कम से कम लगातार तीन वर्ष से पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

वह किसी संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए, न ही स्वयं नियोजित हो और न ही सक्षम युवा योजना का लाभार्थी हो। इसके अलावा आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए।

यहां कर सकते है आवेदन

भत्ता लेने के इच्छुक युवा विभागीय वेबसाइट hrex.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथ पत्र तथा स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है। विवाहित महिला आवेदकों को ससुराल पक्ष का राशन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा।

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