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जयपुर में काटन वूल, ग्लव्स और सर्जिकल सामान की जांच, कम मात्रा वाले हजारों पैकेट जब्त, 2.15 लाख का जुर्माना

जयपुर शहर में स्पेशल टीम ने मेडिकल, हेल्थकेयर एवं अन्य पैक्ड वस्तुओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान भारी खामियां मिली। जहां पर पैकेट पर लिखे हुए वजन से कम मात्रा में माल मिला है। जिस पैकेट पर 200 ग्राम लिखा गया था, उसमें औसतन केवल 186.32 ग्राम सामग्री मिली।

जयपुर में काटन वूल, ग्लव्स और सर्जिकल सामान की जांच
जयपुर में काटन वूल, ग्लव्स और सर्जिकल सामान की जांच

jaipur news : राजस्थान सरकार द्वारा मरीजों को बेहतर हेल्थकेयर उत्पाद मिल सके, इसके लिए विशेष अभियान चलाया है। जहां पर कंपनियों द्वारा मरीजों को सप्लाई किए जा रहे काटन वूल, ग्लव्स, बैंडेज और अन्य मेडिकल एवं हेल्थकेयर उत्पादों की जांच की गई। जयपुर शहर में स्पेशल टीम ने मेडिकल, हेल्थकेयर एवं अन्य पैक्ड वस्तुओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान भारी खामियां मिली। जहां पर पैकेट पर लिखे हुए वजन से कम मात्रा में माल मिला है।

जिस पैकेट पर 200 ग्राम लिखा गया था, उसमें औसतन केवल 186.32 ग्राम सामग्री मिली। जहां पर खामियां मिलने पर स्पेशल टीम ने उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना किया है। राजस्थान के उपभोक्ता मामले के मंत्री सुमित गोदारा के आदेश पर विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जयपुर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। आज भी स्पेशल टीम ने जयपुर शहर में कई जगह पर दस्तक दी और मेडिकल, हेल्थकेयर एवं अन्य पैक्ड वस्तुओं से जुड़े प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

जांच के दौरान इन कंपनियों के सामान में मिली अनियमितताएं

स्पेशल टीम ने जयपुर की शिवानी मेडिप्रो प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। जहां पर मेडिकल एवं हेल्थकेयर उत्पादों के निरीक्षण में 200 ग्राम Absorbent Cotton Wool में वास्तविक मात्रा मात्र 186.32 ग्राम पाई गई। उनके पैकेट में घोषित मात्रा से 13.68 ग्राम कम सामग्री मिली।

इसके अतिरिक्त पैकेटों पर मानक मीट्रिक इकाइयों का प्रयोग नहीं किया गया था, निर्माता का पता उपलब्ध नहीं था तथा पैकर्स रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाया गया। तोल उपकरण असत्यापित पाया गया। जहां पर टीम ने मौके से 1,000 पैकेट Absorbent Cotton Wool को जब्त कर लिया। जहां पर नियमों का पालन नहीं करने पर 65,000 रुपये की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई और कंपनी को इसके लिए नोटिस जारी किया गया।

सर्जिकल उत्पादों के थोक विक्रेता नेहरू बाजार जयपुर में स्थित अजय सर्जिकल्स कंपनी के निरीक्षण के दौरान 500 ग्राम Absorbent Cotton Wool की जांच में घोषित मात्रा से 14 ग्राम कम पाई गई। इसके अलावा इस पर यूनिट सेल्स प्राइस भी नहीं लिखा हुआ मिला।

इसके अलावा क्रिस्टल केयर लेटेक्स ग्लव्स तथा 200 ग्राम और 500 ग्राम कॉटन वूल के पैकेटों में भी घोषणाओं संबंधी कमियां मिलीं। इस दौरान टीम ने सोखने वाली रुई के 500 ग्राम के 500 पैकेट, 200 ग्राम के 520 पैकेट तथा क्रिस्टल केयर लेटेक्स ग्लव्स के 165 पैकेटों को जब्त किए गए। जहां पर 10,000 रुपये का कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई और नोटिस जारी किया।

इसी तरह कंपनी ने 8 अक्टूबर को अग्रसेन मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड बगरू में दस्तक दी। जहां पर फर्म का पीसीआर रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिला। तोल उपकरण का सत्यापन प्रमाण-पत्र अथवा सत्यापन स्टाम्प भी उपलब्ध नहीं था। दस्ताने, स्वैब एवं कॉटन स्ट्रेच रोल की मात्रा घोषित मात्रा के अनुरूप पाई गई, लेकिन पैकेटों पर इकाइयों की संख्या, मानक मीट्रिक इकाइयों तथा कस्टमरकेयर संबंधी घोषणाओं में खामियां मिली। इस पर Swab के 16 पैकेट तथा Latex Gloves के 30 कार्टून जब्त किए गए। जहां पर कंपनी को 60,000 की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

इसी तरह टीम ने नौ अक्टूबर को विनायक मन्नू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में दस्तक दी। जहां पर Latex Gloves, 400 ग्राम Absorbent Cotton Wool, Glycerin, Antiseptic एवं Sanitizer सहित विभिन्न पैक्ड वस्तुओं की जांच की गई। कॉटन वूल के पैकेटों पर मानक मीट्रिक इकाइयों के उचित प्रयोग में कमी पाई गई।

Latex Gloves और 400 ग्राम कॉटन वूल की वास्तविक मात्रा घोषित मात्रा के अनुरूप सही मिली। जहां पर टीम ने लगभग 400 पैकेट Absorbent Cotton Wool की बिक्री पर रोक लगाई गई। तोल उपकरणों के सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। इसलिए कंपनी को 30,000 की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई।

इसी तरह टीम ने 14 अक्टूबर को एस्टर कॉर्पोरेशन ढेमी कलां बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में निरीक्षण किया। जहां पर रुई के निरीक्षण में Net Content संबंधी उल्लंघन पाया गया। वास्तविक मात्रा घोषित मात्रा के अनुरूप नहीं थी। पैकेटों पर घोषणाओं में कमियों के संबंध में भी कार्रवाई की गई। इसलिए उल्लंघन करने पर 50,000 की कम्पाउंडिंग राशि जमा करवाई गई। संबंधित लॉट को जब्त कर आवश्यक सुधार होने तक बिक्री पर रोक लगाई गई।

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