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राजस्थान में मकान मालिकों को मिली बड़ी सौगात, सरकार ने की कर में 50% छूट की घोषणा

राजस्थान सरकार की योजना के तहत जो मकान मालिक अपना बकाया गृहकर 16 अक्टूबर तक जमा करते हैं उन्हें 50% छूट दी जाएगी। यह छूट प्रदेश में चल रही ‘सेवा सेतु अभियान' के तहत दी जा रही है।

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राजस्थान सरकार ने शहरी निकायों में बकाया गृहकर और नगरीय कर के भुगतान पर विशेष छूट की घोषणा की है।

Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार ने मकान मालिकों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार शहरी निकायों में बकाया गृहकर पर 50% की छूट दी जाएगी। सरकार के फैसले से प्रदेश के हजारों ग्रह करदाताओं को लाभ मिलेगा। राजस्थान प्रदेश में वर्तमान में बकाया गृहकर और नगरी कर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिन मकान मालिकों का ग्रह कर बकाया है उन्हें भुगतान के दौरान 50% की छूट मिलेगी। राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मकान मालिकों द्वारा भरे जाने वाले ग्रह कर में छूट के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा गृहकर पर 50% और नगरीय कर पर 100% छूट का प्रावधान रखा गया है।

16 अक्टूबर तक बकाया गृहकर जमा करने पर मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार की योजना के तहत जो मकान मालिक अपना बकाया गृहकर 16 अक्टूबर तक जमा करते हैं उन्हें 50% छूट दी जाएगी। यह छूट प्रदेश में चल रही ‘सेवा सेतु अभियान' सेवा सेतु अभियान के तहत दी जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी क्षेत्रों में चल रहे ‘सेवा सेतु अभियान' के दौरान 16 अक्टूबर तक मकान मालिकों द्वारा गृहकर एक साथ जमा कराने पर करदाताओं को कर में 50% छूट के रूप में राहत देने के आदेश जारी किए गए हैं।

नगरीय विकास कर में दिया गया है 100% छूट का प्रावधान

राजस्थान सरकार ने गृहकर के अलावा नगरीय कर पर भी छूट देने की घोषणा की है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के अनुसार, 2025-26 का बकाया नगरीय विकास कर एक साथ जमा करने पर ब्याज और शास्ति दोनों में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान रखा गया है। विभाग द्वारा बकाया करतातों को 16 अक्टूबर तक कर का भुगतान कर राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम का लाभ लेने की अपील की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘सेवा सेतु अभियान' के तहत 16 अक्टूबर तक बकाया करदाता अपने गृहकर का निस्तारण 50% छठ का लाभ उठा सकते हैं।

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