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अमायरा केस: कोर्ट में प्रसंज्ञान पर बहस पूरी, मंगलवार को आ सकता है फैसला

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में अदालत ने प्रसंज्ञान पर बहस पूरी कर ली है और कल फैसला सुनाया जा सकता है।

संवाददाता: जयपुर टाइम्स डेस्क
अमायरा केस: कोर्ट में प्रसंज्ञान पर बहस पूरी, मंगलवार को आ सकता है फैसला

जयपुर। जयपुर के मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल की चौथी कक्षा की नौ वर्षीय छात्रा अमायरा की दुखद मौत के मामले में कानूनी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (क्रम-10) की अदालत में इस मामले के प्रसंज्ञान को लेकर चल रही बहस पूरी हो चुकी है और अदालत मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है।

सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमायरा को स्कूल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का दावा है कि स्कूल प्रबंधन से शिकायत करने के बावजूद क्लास टीचर ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे आहत होकर बच्ची ने यह आत्मघाती कदम उठाया। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से घटनास्थल को धोया गया था। परिजनों के वकील अमित शर्मा ने अदालत से मांग की है कि सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता की धाराएं जोड़ी जाएं।

दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने अदालत के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि यह मामला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के दायरे में आता है। स्कूल प्रबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने इसे एक हादसा करार देते हुए कहा कि प्रबंधन की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। बचाव पक्ष ने अदालत से पीड़ित पक्ष की प्रार्थना को खारिज करने का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि 1 नवंबर 2025 को स्कूल की चौथी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हो गई थी, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में पुलिस ने स्कूल मालिक, प्रिंसिपल इंदू दुबे, टीचर पुनिता शर्मा और सफाईकर्मी रामू के खिलाफ चालान पेश किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

अब सभी की निगाहें मंगलवार को आने वाले फैसले पर टिकी हैं, जो इस मामले में आगे की कानूनी दिशा तय करेगा। परिजनों को उम्मीद है कि अदालत उनके तर्कों पर गौर करेगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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