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Land Valuation Formula : हरियाणा में जमीन मूल्यांकन का नया फार्मूला लागू, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दी मंजूरी

Land Valuation Formula : हरियाणा में जमीन मूल्यांकन का नया फार्मूला लागू, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दी मंजूरी

हरियाणा में जमीन मूल्यांकन का सरकार द्वारा नया फार्मूला तय कर दिया है। अब प्रदेश में जमीन अधिग्रहण का काम नए जमीन मूल्यांकन फार्मूला के हिसाब से होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) पॉलिसी में संशोधन किया गया है। अब भविष्य में संशोधित पालिसी के हिसाब से जमीन की कीमत तय की जाएगी।

इससे पहले 16 नवंबर 2021 को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी, अब हरियाणा सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है। पॉलिसी में नया संशोधन TDR प्रमाणपत्र की कीमत तय करने के फॉर्मूले में बदलाव किया गया है। नए संशोधन के अनुसार अब जमीन की कीमत का आकलन अधिग्रहण के लिए किए गए आवेदन की तिथि को लागू कलेक्टर रेट के आधार पर होगा। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे फार्मूले से जमीन देने वाले को फायदा होगा।

जिस जगह TDR का इस्तेमाल किया जाना है, वहां की जमीन का मूल्य भी इसी आधार पर तय होगा। यह फार्मूला भविष्य में भी लागू होगा, वहीं उन लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा, जिनमें TDR उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति नहीं मिली है और इसके इस्तेमाल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी नहीं दी गई है।

इसके अलावा TDR प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया गया है। अब इन प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल उसी डेवलपमेंट प्लान के अलावा प्रदेश की किसी भी कम संभावित विकास योजना में भी किया जा सकेगा। पहले इनका इस्तेमाल केवल उसी डेवलपमेंट प्लान में किया जा सकता था, जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी हुआ था।

फिलहाल नए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी में क्या-क्या संशोधन हुआ है, यह पूरा ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सरकार कहा कहना है कि TDR पॉलिसी में बदलाव से जमीन मालिकों और बिल्डरों को राहत मिलेगी।

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