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Haryana New Service Rules : हरियाणा कैबिनेट ने बदले सेवा नियम, जूनियर असिस्टेंट पद के लिए नई पात्रता लागू

Haryana New Service Rules : हरियाणा कैबिनेट ने बदले सेवा नियम, जूनियर असिस्टेंट पद के लिए नई पात्रता लागू

चंडीगढ़ में हुई मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह नियम सीधी भर्ती व पदोन्नति पर लागू रहेंगे। इस नियम को पूरा किए बिना पदोन्नति नहीं हो पाएगी। कैबिनेट ने बैठक में आए हुए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है और भविष्य में इन नियमों के तहत भर्ती का आयोजन किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986 के संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की सीधी भर्ती के दौरान पहले से निर्धारित योग्यता के साथ अभ्यार्थी को 12 कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान विषयों के साथ पास की होनी चाहिए।

जहां भर्ती में यह नियम लागू रहेगा, वहीं जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पदोन्नति के समय भी 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान विषयों होने चाहिए। यह नियम जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के लिए पहले से निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त होगा। जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती के दौरान 12वीं में इन विषयों के अलावा अनुभव भी रखा गया है।

कैबिनेट में दी गई मंजूरी के अनुसार जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के तौर पर 5 साल का अनुभव भी हासिल करना होगा। इसी तरह पदोन्नति के लिए 12वीं या समकक्ष योग्यता के साथ नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेटरी अटेंडेंट के पद पर 5 साल का अनुभव जरूरी होगा।

यह नियम पूरा होने के बाद ही जूनियर लेक्चर असिस्टेंट को प्रमोशन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की सीधी भर्ती के लिए आवेदन के समय अभ्यार्थी की आयु 18 से 42 साल तय की गई है।

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