Jaipur News: राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में पुरानी चुंगी अंडरपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट द्वारा पुरानी चुंगी अंडरपास के निर्माण को लेकर चुनौती देने वाली पीआईएल को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी चौराहे पर 19.18 करोड़ रुपए की लागत से सारथी मार्ग से सुशीलपुरा की ओर बनाए जा रहे 330 मीटर लंबे वन-वे अंडरपास निर्माण को चुनौती देने वाली पीआईएल को खारिज कर दिया।
अंडरपास पर खर्च होंगे 19.18 करोड़ रुपए
प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी चुंगी इंटर पास के निर्माण हेतु 19.18 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि आमजन के हित के आधारभूत प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में अदालत को तकनीकी व नीतिगत निर्णयों में गैर जरूरी दखल से बचना चाहिए। सीजे संजय के. अग्रवाल की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यह निर्देश ज्ञानेश शर्मा की पीआईएल पर दिया। पीआईएल में कहा कि जेडीए ने 6 मार्च 2026 को पुरानी चुंगी पर वन वे अंडरपास का टेंडर निकाला था। इस अंडरपास पर 19.18 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
2025 में मिल चुकी है लोक निर्माण समिति से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति
जेडीए की प्रारंभिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इस अंडरपास को तकनीकी तौर पर अनुपयोगी बताया है। जवाब में जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि मौके पर तीन दिन तक 24 घंटे किए गए ट्रैफिक सर्वे और पीक आवर ट्रैफिक के आधार पर यहां अंडरपास बनाना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट को 13 नवंबर 2025 को लोक निर्माण समिति से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस अंडरपास के निर्माण से पुरानी चुंगी क्षेत्र के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।
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