हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए नई पालिसी लांच की है। जहां पर महिलाओं के नाम पर कार व बाइक खरीदने पर सरकार द्वारा टैक्स में छूट दी जाएगी। ऐसे में अब महिला के नाम कार व गाड़ी खरीदना सस्ता पड़ने वाला है। महिलाओं को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की छूट देने का फैसला अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए गैर परिवहन वाहन महिलाओं के नाम पर खरीद पर हरियाणा में पंजीकृत कराने पर यह रियायत मिलेगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत जारी 29 संशोधन कर इसे नियमों का हिस्सा बना दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से महिलाओं को वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर मोटर वाहन कर में राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, 10 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली कार खरीदने पर 10 हजार रुपये और 20 लाख रुपये की कार पर 20 हजार रुपये की छूट मिलेगी। यह राहत पंजीकरण के समय देय मोटर वाहन कर में मिलेगी, न कि वाहन की कुल आन-रोड कीमत पर। बीमा और अन्य खर्च इस गणना का हिस्सा नहीं होंगे।
केवल नए निजी वाहनों पर लागू होगी छूट
अधिसूचना के अनुसार, इस रियायत का लाभ केवल महिलाओं के नाम पर खरीदे और हरियाणा में पंजीकृत होने वाले नए गैर-परिवहन वाहनों पर मिलेगा। यानी निजी उपयोग की कार और दोपहिया वाहन इसके दायरे में आएंगे। 20 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों और व्यावसायिक वाहनों को इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं को वाहन खरीद पर कर राहत देने की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और अब राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के साथ यह फैसला औपचारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।


