Haryana Guest Teacher : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को नियमित होने का सपना शिक्षा विभाग ने तोड़ दिया है। अदालत के आदेशों के बाद से गेस्ट टीचरों को उम्मीद जगी थी कि उनको पक्का हो जाएंगे, लेकिन 21 साल से सेवा दे रहे गेस्ट टीचरों को शिक्षा विभाग ने स्पीकिंग आर्डर जारी कर दिए कि गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नियमित भर्ती के मानकों के हिसाब से नहीं हुई है।
ऐसे में इन गेस्ट टीचरों को वर्ष 2014 की नियमितकरण की नीति का लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि नियमित करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचर लगातार आंदोलनरत है और पिछले दिनों अदालत के आए फैसले के बाद उनको नियमित होने की उम्मीद जगी थी।
अब सरकार के आदेश पर विभाग द्वारा जारी नए आदेश का गेस्ट टीचर फिर से अदालत में लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने आदेश दिए कि कर्मचारियों के नियमित होने से संबंधित केसों की अदालत में सरकार द्वारा कड़ाई से पैरवी की जाएगी। यह आदेश सुखविंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
हाईकोर्ट दे चुका है कि नियमित करने के आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ 25 मई 2026 को याचिका के आधार पर कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने छह अगस्त 2026 को खंडपीठ ने व्यवस्था दी कि दावे का फैसला उपलब्ध तथ्यों और कानून के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। यदि नियमितीकरण का दावा नीति के तहत बनता है तो लाभ दिया जाए।


