Jaipur Times — जयपुर टाइम्स
देश और दुनियाहर खबर, आपकी भाषा में

Old Pension: इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किए निर्देश

Old Pension: इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किए निर्देश

Old Pension Haryana: सरकारी कर्मचारियों को आज हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश के अंशकालिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (OLD PENSION) का लाभ देने हेतु सरकार को निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंशकालिक का आधार पर निर्मित हुए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

जगदीश व अन्य द्वारा सरकारी स्कूलों में नियमित होने से पहले की गई सेवा पेंशन की गणना में जोड़ने हेतु दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने सरकार को यह आदेश दिया है।

प्रदेश के अंशकालिक कर्मचारियों ने कोर्ट से की थी यह मांग

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जगदीश व अन्य द्वारा दायर की गई याचिका में सरकारी स्कूलों में नियमित होने से पहले की गई सेवा के लिए ओपीएस (old pension scheme) के तहत सेवानिवृत्ति उपादान, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ देने की मांग की गई थी। इसके अलावा इन कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना (NPS Scheme) के खातों के स्थान पर सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते खोलने की मांग भी कोर्ट के सामने रखी थी।

जिस पर पंजाबी हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह मामले का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि निरंतर सेवा देने और बाद में नियमित होने वाले कर्मचारियों को आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना उचित नहीं है। इसके अलावा बिमला देवी, जगदीश, जीवन लता, राजेश कुमार और ओम प्रकाश के मामलों का उल्लेख भी किया गया।

कोर्ट ने इन मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार से कहा कि सरकारी स्कूलों में कार्य कर रहे नीमच खोल होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को तकनीकी आधार पर पेंशन लाभ से वंचित रखना किसी प्रकार से उचित नहीं है।

पंजाब बैंक हरियाणा हाईकोर्ट ने आज 21 अक्टूबर को प्रदेश के 184 कर्मचारियों को प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर उनके नियमितीकरण तक की सेवा को पेंशन गणना में जोड़ने हेतु सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को इन कर्मचारियों की नियमित सेवा की अवधि शामिल कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ तय करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

आगे पढ़ें

ताज़ा खबरें, एक के बाद एक

स्क्रॉल करते रहें, अगली खबर अपने आप खुलेगी।

जींद का भार संभालेगी लेडी सिंघम, मंत्री विज से भीड़ंत को लेकर चर्चा में रही थी IPS उपासना