Haryana News : हरियाणा में मकान व दुकान को बिना अनुमति के बनाने पर महंगा पड़ सकता है। इसके लिए प्रदेशभर की सभी नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं द्वारा ऐसे निर्माणों पर नजर रखनी शुरू कर दी है, जो बिना अनुमति यानी बिना नक्शा पास करवाए ही मकान व दुकान बना रहे है। ऐसे में अलग-अलग शहरों में ऐसा निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस देना शुरू कर दिया और ऐसे में उनको भारी भरकम जुर्माना लग सकता है।
अब निकाय के माध्यम से नक्शा पास करवाकर फीस भरनी होगी और उसके बाद ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसी कड़ी में गोहाना नप ने बिना नक्शा पास कराए बन रहे 60 भवनों को चिह्नित कर मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके तहत भवन मालिकों को एक सप्ताह में विकास शुल्क जमा नक्शे पास कराने होंगे। ऐसा न करने पर नप प्रशासन ने उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
नगर निकाय विभाग ने शहर में रिहायशी और कमर्शियल भवन का निर्माण कराने से पहले नप कार्यालय से नक्शा पास कराने का नियम तय किया है। इसके तहत नप भवन मालिकों से विकास शुल्क जमा कराता है। उसके बाद भवन मालिक को पास कराए गए नक्शे के अनुसार ही भवन का निर्माण करना होता है। इसके बावजूद लोग नियमों का उल्लंघन करके भवनों का निर्माण शुरू करा देते हैं।
बिना नक्शा पास कराए भवनों पर निगरानी के लिए नप अधिकारियों ने टीम का गठन किया है। यह टीम शहरभर में निरीक्षण करके निर्माणाधीन भवनों का जायजा लेती है। वहीं बिना नक्शा पास कराए भवन बनवाने वालों को चिह्नित करती है। नप की टीम को हाल ही में शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में 60 भवन निर्माणाधीन मिले। इनमें आवासीय के अलावा कमर्शियल भवन भी शामिल हैं। अधिकारियों को जांच में पता चला कि मालिकों न तो विकास शुल्क जमा कराया और न ही नप प्रशासन से नक्शा पास कराया है। इस पर अधिकारियों ने सभी को नोटिस जारी किए हैं।
नक्शा पास करा बनाएं भवन
नगर परिषद गोहाना के भवन निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि शहर में निर्माणाधीन भवनों की लगातार निगरानी कराई जा रही है। इसी के तहत 60 लोगों को बिना नक्शा पास कराए भवन बनाने पर नोटिस जारी किए गए हैं। भवन मालिकों को विकास शुल्क जमा करा नक्शा पास कराना होगा। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


