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New Order : हरियाणा के इन जिलों में कर्मचारियों का रहेगा वर्क फ्रॉम होम, 5 से 20 नवंबर तक 50% पर लागू रहेंगे ये बड़े नियम

New Order : हरियाणा के इन जिलों में कर्मचारियों का रहेगा वर्क फ्रॉम होम, 5 से 20 नवंबर तक 50% पर लागू रहेंगे ये बड़े नियम

सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बड़ा कदम उठाया है। जहां पर हरियाणा व दिल्ली के जिलों में सरकारी व निजी कंपनियों के कर्मचारियों पर वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का यह नया नियम 5 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 20 नवंबर तक लागू रहेगा।

इस दौरान हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के सभी सरकारी व निजी कार्यालयों के कर्मचारियों प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। इसमें सभी सरकारी व निजी कार्यालयों का इन नियमों को सख्ती से पालन करने के आदेश दिए है। इस दौरान केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में आएंगे, जबकि 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर पर रहकर ही काम करना होगा। साथ ही निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लगाई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के सचिव तरुण कुमार पिथौड़े ने नए आदेश को को यूपी, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली के मुख्य सचिवों को भेज दिए है और इनका सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है।

निर्माण कार्यों पर लगाई रोक, इन प्रोजेक्ट को दी छूटी

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की तरफ से एक नवंबर से निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसमें धूल उड़ाने वाले तोड़फोड़ और बाहरी निर्माण कार्यों को पूरी तरह से रोक दिया है। यह नियम हाईवे, फ्लाईओवर, बिजली व दूरसंचार जैसी परियोजनाओं पर यह प्रतिबंध सख्ती से लागू होगा। जबकि आयोग की तरफ से रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, बस अड्डा, अस्पताल, जल आपूर्ति, स्वच्छता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है।

इसी तरह दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले बीएस-VI से कम मानक वाले पेट्रोल-डीजल वाहन नहीं चल पाएंगे। सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ एंबुलेंस-दमकल वाहनों को छूट मिलेगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों पर यह रोक लागू नहीं होगी। एआई-आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। वैध पीयूसी के बिना पेट्रोल, डीजल, सीएनजी नहीं देंगे।

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