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New Railway Rule : रेलवे बोर्ड का नया नियम, PP, रिटायरमेंट और विधवा पास पर भी मिलेगी हाई क्लास यात्रा की सुविधा

New Railway Rule  : रेलवे बोर्ड का नया नियम, PP, रिटायरमेंट और विधवा पास पर भी मिलेगी हाई क्लास यात्रा की सुविधा

रेलवे बोर्ड द्वारा अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने रिटायरमेंट, पास की श्रेणी में आने वाले श्रेणी व विधवा महिलाओं को हाई क्लास यात्रा कर सकेंगे। रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी, दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस में रेलवे पास पर अपनी निर्धारित पात्रता से ऊंची श्रेणी में भी यात्रा की जा सकेगी।

इसके लिए पूरा टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पास में मिलने वाली श्रेणी और चुनी गई श्रेणी के किराये का अंतर देना होगा। इस फैसले का लाभ कर्मचारियों के साथ अधिकारियों को भी मिलेगा, लेकिन अधिकारियों को अपेक्षाकृत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी पास पात्रता में पहले से ही उच्च श्रेणियां शामिल होती हैं।

कर्मचारी और अधिकारी कितना किराया देंगे

रेलवे बोर्ड के 30 अक्टूबर 2026 के आदेश में किराये के अंतर की कोई एक निश्चित रकम तय नहीं की गई है। यह यात्री की पास पात्रता, चुनी गई श्रेणी, ट्रेन और यात्रा के रूट पर निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी का पास यदि थर्ड एसी के लिए मान्य है और वह सेकेंड एसी में यात्रा करना चाहता है तो उसे थर्ड एसी और सेकेंड एसी के किराये का अंतर देना होगा। वहीं, जिस अधिकारी का पास पहले से सेकेंड एसी के लिए मान्य है, उसे फर्स्ट एसी में जाने के लिए केवल इन दोनों श्रेणियों के किराये का अंतर देना होगा। इस तरह अधिकारी को उच्च श्रेणी में जाने के लिए अपेक्षाकृत कम अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ सकती है।

अधिकारियों की पास पात्रता भी अधिक

रेलवे बोर्ड की संशोधित यात्रा पात्रता सूची में अलग-अलग वेतन स्तर और पदों के हिसाब से पास की श्रेणी निर्धारित है। वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च श्रेणी की पात्रता मिलती है, जबकि अन्य कर्मचारियों की पात्रता उनके वेतन स्तर और पद के अनुसार तय होती है। ऐसे में उच्च श्रेणी में अपग्रेड कराने का विकल्प अधिकारियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक साबित हो सकता है।

तीन तरह के पास होंगे मान्य

यह सुविधा सेवारत रेल कर्मचारियों के प्रिविलेज पास (PP), सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंट्री पास और विधवा पास पर लागू होगी। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रेलवे सर्वेट्स पास रूल्स-1986 के नियम 3 (एक्स) के तहत किराये का अंतर देकर उच्च श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा प्रीमियम ट्रेनों में भी दी जा सकती है।

आनलाइन सिस्टम में बदलाव के निर्देश

रेलवे बोर्ड ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (क्रिस) को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के ई-पास मॉड्यूल में तत्काल बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। नए आदेश के साथ यात्रा पात्रता से जुड़े पुराने निर्देशों को भी संशोधित कर दिया गया है। इससे अंबाला रेल मंडल सहित देशभर के सेवारत और सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को प्रीमियम ट्रेनों में अपनी सुविधा के अनुसार उच्च श्रेणी चुनने का विकल्प मिलेगा।

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