gold-silver purchasing Rules : सोना, चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं की खरीद-बिक्री के लिए नए नियम लागू हो गए है। इसके लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किया गया है और दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को राहत दी है। राजस्थान सरकार द्वारा सोना-चांदी खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और तोल में पारदर्शिता बनाने के लिए कदम उठाया है। सरकार द्वारा अधिसूचित नए नियम 29 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं।
संशोधित नियमों में यह लिया फैसला
राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) में बहुमूल्य धातुओं को तोल के लिए अलग-अलग कैटेगिरी में बांटा गया है। इसमें Class I (विशेष सटीकता) अथवा Class II (उच्च सटीकता) श्रेणी के कांटों का ही प्रयोग किया जाएगा। इस कांटे में सत्यापन अंतराल 1 मिलीग्राम या उससे कम होना जरूरी है। इसके बाद उपभोक्ताओं को खरीदी गई सोना-चांदी की सही मात्रा मिल सकेगी। इन नियमों का पालन सभी स्वर्णकारों एवं सर्राफा व्यापारियों को करना होगा। इसके लिए प्रयुक्त कांटों का नियमानुसार सत्यापन करवाने व वैध सत्यापन प्रमाण-पत्र रखने के निर्देश दिए हैं।
उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना ही प्राथमिकता
राजस्थान के उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि दिवाली से पहले यह कदम उठाया गया है, क्योंकि त्योहारी पर जमकर खरीदारी होती है। ऐसे में सोना-चांदी की खरीद-बिक्री में सही तोल एवं पारदर्शिता करना ही लक्ष्य है। नए प्रावधानों से बहुमूल्य धातुओं के कारोबार में तौल संबंधी अनियमितताओं की आशंका कम होगी तथा उपभोक्ताओं को उनके भुगतान के अनुरूप धातु की सही मात्रा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता अपनी शिकायत राजस्थान उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 14435 पर दर्ज करा सकते हैं।


