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Haryana Cabinet : हरियाणा कैबिनेट में लिए गए 7 बड़े फैसले, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी, अब जमीन लेने का तरीका बदला

Haryana Cabinet : हरियाणा कैबिनेट में लिए गए 7 बड़े फैसले, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी, अब जमीन लेने का तरीका बदला

हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई। इस बैठक में प्रदेश के सात अहम एजेंड रखे गए। जहां पर कैबिनेट की बैठक ने इनको मंजूरी दे दी। इसमें अहम फैसला हरियााण के विकास कार्यों के लिए जमीन जुटाने के लिए नया लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 लागू कर दी है। इसके माध्यम से अब जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में फैसला लिया गया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

इसमें संविधान दिवस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 लागू करने और टीडीआर पॉलिसी, विदेश जाने के लिए युवाओं से ठगी रोकने के लिए ट्रैवल एजेंटों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अब ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस जारी करने से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, ताकि पता लगाया जा सके कि इसके खिलाफ पहले तो विदेश भेजने के नाम पर कोई केस दर्ज तो नहीं है।

इसके लिए हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम 2026 को मंजूर किया गया है। ताकि विदेश जाने वाले युवाओं से धोखाधड़ी रोकी जा सके और विदेश में होने वाली मानव तस्करी व डंकी रुट को रोका जा सके। अब प्रदेश में जगह-जगह विदेश भेजने के कार्यालय खोले बैठे नए व पुराने एजेंटों को इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए प्रत्येक नए कार्यालय या शाखा के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके अलावा पासपोर्ट सेवाएं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाएं, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग सेवाओं सहित प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए भी अलग रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ऐसे में इन एजेंटों की पुलिस जांच करवाई जाएगी और इसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा 30 दिन में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

इसके बाद हर तीन साल के बाद इस प्रमाण पत्र को दोबारा बनवाना होगा। रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों की जिला-वार लिस्ट और उनके प्रमाणपत्र अंत्योदय सरल पोर्टल के साथ गृह विभाग एवं पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

हरियाणा में नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को दी मंजूरी

प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के लिए हरियाणा कैबिनेट की बैठक ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके पालिसी के माध्यम से विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। इस नई लैंड पूलिंक पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट के स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भू-मालिकों और शेष 50 प्रतिशत हिस्सा विकास एजेंसी को दिया जाएगा।

भू-मालिकों के हिस्से में से पात्रता के अनुसार कुछ हिस्सा वाणिज्यिक साइट के रूप में दिया जाएगा। भू-मालिकों को दिए जाने वाले विकसित प्लॉट का न्यूनतम आकार भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, संस्थागत प्लॉट 500 वर्ग मीटर और औद्योगिक प्लॉट 250 वर्ग मीटर का होगा।

लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक अपने प्रमाणपत्रों को आपस में जोड़कर बड़े आकार के विकसित प्लॉट के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। भू-मालिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यह राशि भूमि के योगदान के अनुपात में सेल डीड के पंजीकरण की तारीख से चार साल तक देय होगी।

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