Indian Railway Rules : ट्रेन में बिना एयरफोन के स्पीकर पर मोबाइल चलाना अब आपको भारी पड़ सकता है। अब ऐसी गलती करने पर 6 महीने के साथ-साथ ₹5000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इंडियन रेलवे के द्वारा तेज स्पीकर पर गाना सुनना रेल देखना अब बड़ी गलती मान जाएगा और इसके लिए यात्रियों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
दक्षिण रेलवे के द्वारा बार-बार शोर मचाने पर 6 महीने तक की जेल और ₹5000 तक के जमाने का प्रावधान किया गया है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यात्रियों ने तेज आवाज में मोबाइल स्पीकर पर बात करने और गाना बजाने की शिकायत की जिसके बाद रेलवे ने सख्त कदम उठाया है।
ट्रेन में तेज आवाज से यात्रियों को होती है परेशानी
रेलवे ने यात्रियों से अपील किया है कि आप तेज आवाज में रात के समय मोबाइल पर गाने नहीं बजाए इसके साथ ही साथ तेज आवाज में बात ना करें इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। रेलवे के बार-बार अपील करने के बाद भी कई यात्री अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे जिसके बाद रेलवे ने यह बड़ा कदम उठाया। रेलवे के द्वारा अब अलग-अलग स्टेशनों पर अनाउंसमेंट करके लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी।
अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसके ऊपर जन विश्वास कानून 2026 के जरिए संशोधित रेलवे एक्ट की धारा 145 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। रेलवे के द्वारा परिसर में उपद्रव, शोर सराबा और अशोभनीय व्यवहार करने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेल परिसर में हंगामा करने वाले व्यक्ति के ऊपर ₹1000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं बार-बार नियम तोड़ने पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे के नियम के अनुसार अब टिकट एग्जामिनर के द्वारा शोर सराबा करने वाले व्यक्ति पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना लगाने के बाद भी नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल की सजा भी हो सकती है।


