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दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के लिए अनुमति देने से किया इनकार

दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद की ओर प्रस्तावित विरोध मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

संवाददाता: जयपुर टाइम्स डेस्क
दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के लिए अनुमति देने से किया इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि संसद भवन की ओर जाने वाले किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही ऐसी किसी गतिविधि को मंजूरी दी गई है। यह स्पष्टीकरण आगामी संसदीय सत्र के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के प्रयासों के बीच आया है।

सिटिजन्स जस्टिस पार्टी द्वारा प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च के जवाब में, प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इस कानूनी प्रावधान के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य संसद परिसर के आसपास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना है।

यात्रियों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे अपने यात्रा मार्ग की योजना पहले से बना लें, क्योंकि पुलिस ने प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव किया है और निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत सभाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का ध्यान यातायात जाम को रोकने और यह सुनिश्चित करने पर है कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों के कारण आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों। स्थिति पर कड़ी नजर रखने और प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

मार्च के आयोजकों से अपील की गई है कि वे कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करें और ऐसी किसी भी गतिविधि से बचें जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो। पुलिस विभाग का कहना है कि इन उपायों का प्राथमिक उद्देश्य संसदीय कार्यवाही के दौरान कानून का शासन बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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