Haryana News: हरियाणा प्रदेश के जींद जिले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत पर बड़ा फैसला लिया है। उपभोक्ता आयोग ने आईएफबी इंडस्ट्रियल लिमिटेड तथा उसके अधिकृत डीलर शिवशक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, उचाना मंडी को खराब एयर कंडीशनर बदलने अथवा उसकी कीमत ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि उचाना मंडी निवासी विरेंद्र कुमार ने खराब एसी को लेकर उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत के अनुसार तकरीबन 2 वर्ष पहले 10 मई 2024 को वीरेंद्र कुमार द्वारा 39,000 रुपए की कीमत का IFB कंपनी का स्प्लिट AC खरीदा गया था। एसी में समस्या आने के बाद वारंटी अवधि के दौरान उपभोक्ता ने सामान्य सर्विस के लिए कई बार शिकायत दर्ज करने के बाद भी कंपनी द्वारा उसकी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया। इसके बाद उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जींद में परिवाद दायर किया।
मामले में शिकायतकर्ता की ओर से जींद कोर्ट के एडवोकेट विरेंद्र जे.पी. सिंह ने पैरवी की। एडवोकेट वीरेंद्र ने आयोग के समक्ष तर्क दिया कि वारंटी के बावजूद कंपनी द्वारा उचित सेवा प्रदान नहीं करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के खिलाफ आता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यह मामला सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाता है।
इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री ए.के. सरदाना एवं सदस्य श्री गुरु दत्त गोयल की पीठ ने शिकायत स्वीकार करते हुए दोनों विपक्षी पक्षों को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल का नया AC या परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित पुरी रोड राशि वापस लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग ने 10000 रुपए मानसिक परेशानी एवं उत्पीड़न और मुकदमा खर्च के रूप शिकायतकर्ता को देने के भी आदेश दिए हैं।



