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खुले में बायो वेस्ट फेंकने पर अस्पताल पर कार्रवाई, 5000 का जुर्माना  

खुले में बायो वेस्ट फेंकने पर अस्पताल पर कार्रवाई, 5000 का जुर्माना  

जयपुर टाइम्स, अलवर।
अलवर में नगर निगम ने बायो वेस्ट के अनुचित निस्तारण पर सख्ती दिखाते हुए स्कीम-8 स्थित एक निजी अस्पताल पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। रविवार सुबह नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए यह जुर्माना वसूला।

नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका ने बताया कि अस्पतालों को बायो वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद लापरवाही करने पर समय-समय पर सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि बायो वेस्ट को खुले में फेंकना न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए अपील
आयुक्त नरूका ने सभी नागरिकों और संस्थानों से अपील की कि वे सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करके ऑटो टिपर में डालें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, बायो वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण आवश्यक है।

नगर निगम की इस कार्रवाई से अन्य संस्थानों को भी सख्त चेतावनी मिली है कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

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