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14 दिसंबर को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत, विवादों के त्वरित निस्तारण का प्रयास

14 दिसंबर को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत, विवादों के त्वरित निस्तारण का प्रयास

जयपुर टाइम्स
अलवर
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अलवर जिले में 14 दिसंबर 2024 को चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दिन अलवर के सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्रिलिटिगेशन मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री मोहन लाल सोनी ने बताया कि इस लोक अदालत में धारा 138 परक्राय विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल विवाद, भरण-पोषण से संबंधित मामलों सहित अन्य सिविल और दाण्डिक मामलों का समाधान किया जाएगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से समझौता प्रयास
सोनी ने कहा कि लंबित मामलों का निस्तारण दोनों माध्यमों – ऑनलाइन एवं ऑफलाइन – से आपसी समझौते और राजीनामे के जरिए किया जाएगा। संबंधित न्यायिक एवं राजस्व न्यायालयों, सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों, बैंक और बीमा कंपनियों को गाइडलाइन्स भेज दी गई हैं। जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है, ताकि विभिन्न विभागों के समन्वय से त्वरित समाधान संभव हो सके।

विभिन्न विभागों की सहभागिता
श्रम विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिवहन विभाग, और अन्य सरकारी निकायों को विवादों के चिन्हांकन के लिए निर्देषित किया गया है। तालुका विधिक सेवा समितियों को अधिकाधिक मामलों के चिन्हीकरण और प्रीकाउंसलिंग कर त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित और विवादपूर्व मामलों का शीघ्र निस्तारण कर न्याय प्रणाली को गति प्रदान करना है, ताकि जनहित के मुद्दों का समाधान समय पर हो सके।

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