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धौलपुर: पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट सख्त, अवैध हिरासत और मारपीट के आरोपों पर जांच के आदेश

बाड़ी एसीजेएम कोर्ट ने बाइक चोरी के आरोपी को तीन दिन तक अवैध हिरासत में रखने और मारपीट के आरोपों पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

संवाददाता: Himanshu choudhary
धौलपुर: पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट सख्त, अवैध हिरासत और मारपीट के आरोपों पर जांच के आदेश

बाड़ी, धौलपुर। बाड़ी की एसीजेएम कोर्ट ने बाइक चोरी के एक मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को दोपहर तीन बजे से रात दस बजे तक चली लंबी सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डॉ. सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया अवैध करार दिया। मामले में 19 वर्षीय युवक ने आरोप लगाया था कि चोरी की बाइक बरामद होने के बावजूद उसे तीन दिनों तक थाने में अवैध रूप से बैठाकर रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई।

अधिवक्ता श्रीराम मंगल के अनुसार, कोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया कि युवक की गिरफ्तारी से पहले पुलिस उसके पिता को घर से उठाकर थाने ले गई थी और उन्हें पूरी रात हिरासत में रखा गया। इसके अलावा, इसी मामले में एक नाबालिग को भी थाने में बैठाए रखने की बात सामने आई, जिसके संबंध में कोर्ट ने परिजनों से शपथ पत्र और दस्तावेज लिए। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी एएसआई सुरेश चंद्र कोर्ट के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद रात को थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा को भी अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट पहुंचना पड़ा।

न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस की कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन माना और आरोपी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच अधिकारी और थाना प्रभारी के खिलाफ झूठे साक्ष्य तैयार करने और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के आरोपों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश ने इस मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए धौलपुर एसपी, आईजी, एडीजी क्राइम और एडीजी विजिलेंस को विशेष जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी घटना की जांच रिपोर्ट उसे सौंपी जानी चाहिए। यह मामला पुलिस विभाग में जवाबदेही और हिरासत के दौरान मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर एक बड़ी बहस का विषय बन गया है।

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