राजकीय संप्रेषण ग्रह में विधिक जागरूकता शिविर, बच्चों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई 

Jan 7, 2025 - 21:00
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राजकीय संप्रेषण ग्रह में विधिक जागरूकता शिविर, बच्चों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई 

अलवर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को राजकीय संप्रेषण ग्रह अलवर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में पीएलवी मुस्तफा खान ने बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी।  

खान ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों को सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को सामाजिक अभिशाप और कानूनन अपराध बताते हुए कहा कि इसमें शामिल सभी व्यक्ति सजा और जुर्माने के पात्र हो सकते हैं।  

उन्होंने नालसा टोल फ्री नंबर 15100 और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नंबर 9928900900** के बारे में जानकारी दी, जहां से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।  

इस अवसर पर 20 विधि से संघर्षरत बालकों सहित संप्रेषण ग्रह के कर्मचारी और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य चंद्र शेखर शर्मा उपस्थित रहे। शिविर में बच्चों को कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बाल श्रम निषेध अधिनियम से संबंधित जानकारियां प्रदान की गईं।

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