ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी, 24 नवंबर तक रोक 

Oct 15, 2024 - 22:00
 0
 ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी, 24 नवंबर तक रोक 


जयपुर टाइम्स 
झुंझुनूं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा उप चुनाव, 2024 की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों और सहयोगियों की ओर से लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जाता है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों / लाउड स्पीकरों का प्रयोग केवल राजनैतिक दलों के मंचों पर ही नहीं वरन ट्रकों, बसों, कारों, टैक्सी, वैन, कैरियर वाहन, साइकिल रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगातार किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शान्ति भंग होती है और छात्र समुदाय के अध्ययन पर भी बुरा असर पडता है। इसके अलावा बीमार व वयोवृद्ध व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशो के तहत विषम समय व विषम स्थान पर लाउड स्पीकरों के अविवेक पूर्ण ऊँचे स्वरों में निर्बाध प्रयोग से उस क्षेत्र की शान्ति पर कुप्रभाव पडता है। ऐसे प्रयोग जो सामान्यतः जन सामान्य व विशेषतः रोगियों, वयोवृद्ध व दुर्बल व्यक्तियों व विद्यार्थियों की बेचैनी का कारण हो की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस पर विवेक सम्मत प्रतिबन्ध अपरिहार्य है।
जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों व राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 धारा 5 की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण झुन्झुनू जिला के समस्त क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण के लिए समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए 24 नवंबर तक निम्नरूप से निषेधाज्ञा प्रसारित की हे। 

1.  उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित रहेगा।

2. प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति ली जाकर इनका प्रयोग किया जा सकेगा।

3. स्थिर लाउड स्पीकरों / सचल स्पीकरों की स्थिति में अनुमति हेतु वाहनों का रजिस्ट्रेशन व पहचान संख्या तथा उपयोग में लाने वाले वाहन की किस्म उपयोगकर्ता व्यक्ति तथा राजनैतिक दल का नाम अनुमति देने वाले प्राधिकारी को दिया जाएगा तथा यह समस्त सूचना सम्बन्धित प्राधिकारी की ओर से स्वीकृत परमिट पर दर्शायी जाएगी।

4. सभी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति गतिमान वाहन में या किसी नियत स्थान पर किसी प्रकार के लाउड स्पीकरों को प्रयोग करने के लिए (1) निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (2) स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित में, उनकी ओर से प्राप्त परमिट का जो उन्होंने ऐसे किसी लाउड स्पीकर का प्रयोग करने से पूर्व लिया था पूरा विवरण देंगे। गतिमान लाउड स्पीकरों के मामले में उन्हें वाहनों का रजिस्ट्रेशन / पहचान नम्बर भी रिटर्निंग ऑफिसर और स्थानीय पुलिस अधिकारी के पास रजिस्टर कराना होगा।

5. शान्त क्षेत्रों अस्पताल, स्कूल आदि के 100 मीटर की दूरी में तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
उक्त निर्देशों की अवहेलना होने पर प्रयुक्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा उसके सम्बन्धित उपकरणों वाहन को स्थानीय पुलिस अधिकारियों की ओर से जब्त कर लिया जाएगा और उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रक अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
[8:21 pm, 15/10/2024] Roop Chand Gujar: हथियारों को रखने व प्रदर्शित करने पर रहेगा प्रतिबंध
जयपुर टाइम्स 
झुंझुनूं। उपचुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने तक जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र, तेज धारदार व कुन्द हथियारों को रखने व प्रदर्शित करने व प्रतिबन्ध रहेगा। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट रामावतार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144) के अन्तर्गत दिशा निर्देश जारी किए हैं।  जिले के क्षेत्र में स्थित समस्त सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल बन्दूक, बी.एल.गन. एम.एल. गन, तमन्चा आदि किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे गण्डासी, गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू, बर्फी, गुप्ती, छुरी, संगीन पंजा और समस्त प्रकार के मोटे व घातक हथियार जैसे लाठी आदि व अन्य कोई वस्तु जो हथियार की प्रतित देती हो को न तो साथ रखेंगे और ना ही उनका प्रदर्शन करेंगे व ना ही साथ ला सकेंगे व ले जा सकेंगे। यह प्रतिबन्ध झुन्झुनू जिले से बाहर के व्यक्ति जो इस अवधि में झुन्झुनू जिले की सीमाओं में प्रवेश करेंगे, उन पर भी लागू होगा। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, सैनिक, अर्द्धसैनिक बल राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड जिला मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के तहत इन प्रतिबन्धों से मुक्त रखे व्यक्तियों व राज्य तथा केन्द्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों जो लोग शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कार्यरत है पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्धे, अपंग व असहाय व्यक्तियों जो कि लाठी का सहारा ही लेकर चलते हैं, उन पर सहारे के लिए रखी गई लाठी केवल लाठी रखने पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परानुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह कि यदि किसी के पास उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार देखा गया या पाया गया तो उसके हथियार को जब्त सरकार किया जाकर उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (पुरानी दण्ड संहिता की धारा 188) के अन्तर्गत दण्डनीय होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 24 नवंबर को रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

Jaipur Times जयपुर टाइम्स के साथ आप नवीनतम हिंदी समाचार प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने विज्ञापन को राजस्थान में प्रकाशित कर सकते हैं।