- टोबैको फ्री अलवर" अभियान की दी जानकारी

- टोबैको फ्री अलवर" अभियान की दी जानकारी

शिक्षण संस्थाओं के आसपास 100 गज के दायरे में नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद -डॉ बेरवा

अलवर। जिला कलक्टर डॉ जितेन्द्र कुमार सोनी के नेतृत्व में चल रहे "टोबैको फ्री अलवर" अभियान के तहत चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग अलवर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ( सीएचओ ) के चल रहे आधारभूत प्रशिक्षण में उप मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य डॉ महेश बैरवा द्वारा कोटपा अधिनियम की के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की तथा इसकी पालना सुनश्चित करने हेतु प्रेरित किया।
उन्होंने बताया कि एक्ट की धारा 4 के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद नही बेचा जाएगा तथा धारा 5 के अनुसार तम्बाकू से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार नही किया जाएगा तथा धारा 6 अ के अनुसार नाबालिक 18 वर्ष के कम उम्र के बालको को इससे संबंधित कार्यो में शामिल नही किया जाएगा व धारा 6 ब के अनुसार शिक्षण संस्थानों के 100 गज दायरे में कोई भी तम्बाकू उत्पाद नही बेचेगा व धारा 7 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद पर 85 प्रतिशत तक चेतावनी छपी होना आवश्यक है। इस अवसर पर जागरूकता हेतु भी प्रेरित किया । 
उन्होंने इस अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनजागरण व समझाईश अभियान चला रखा है तथा आगामी दिवसों में विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जाएगा । 
इस अवसर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ मोहसीन खान, प्रधानाचार्य नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा, राजपाल सिंह यादव, चिकित्सा प्रभारी डॉ बनवारी लाल, डीआईईसी डूंगाराम भोवाल, डीएसी अशोक कुमार, नर्सिंग प्रशिक्षक संदीप यादव ,कपिल खैरिया सहित विभिन्न ब्लॉकों के सीएचओ उपस्थित रहे।