मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 दस्तावेज भी होंगे मान्य

Nov 12, 2024 - 21:46
 0
मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 दस्तावेज भी होंगे मान्य


जयपुर टाइम्स 
झुंझुनू। विधानसभा उपचुनाव में मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान करने के साधन के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा के अलावा 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे, जिनके जरिए मतदाता विधानसभा उपचुनाव में मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि 13 नवंबर को मतदान के दिन पहचान पत्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो निर्वाचन फोटो पहचान पत्रा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उनकी पहचान स्थापित करने के लिए और पहचान को सरल बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 12 प्रकार के दस्तावेजों को अधिकृत किया है, जिन्हें दिखा कर मतदान किया जा सकेगा। 

इन 12 दस्तावेजों को दिखाकर कर सकेंगे मतदानः

- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र , राज्य सरकार, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्रा
- यूनिक डिसएबीलिटी आईडी (यूडीआईडी)।

Jaipur Times जयपुर टाइम्स के साथ आप नवीनतम हिंदी समाचार प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने विज्ञापन को राजस्थान में प्रकाशित कर सकते हैं।