सीएमएचओ श्रीराम शर्मा निलंबित, जारी हुए आदेश

अलवर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉ. श्रीराम शर्मा को बुधवार को निल िबत कर दिया गया। निल बन के दौरान शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुख्यालय पर लगाया गया है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 के तहत शासन उप सचिव अनुपम कायल ने आदेश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार अलवर के सीएमएचओ डॉ. श्रीराम शर्मा को पूर्व में चार्जशीट दी जा चुकी थी। असल में कामकाज के दौरान अनियमितता मिलने पर चार्जशीट दी गई थी। इसके बाद कई अलग-अलग मामलों मेंं उनकी शिकायत उच्च स्तर पर पहुंची है। कलक्टर भी उनके कामकाज से खुश नहीं थे। कई बार सीएमएचओ कार्यालय के स्तर के कामकाज संतोषजनक नहीं मिलने के कारण उनके के प्रति नाराजगी सामने आ चुकी थी। अब उनको निल िबत कर दिया है। उनके विभाग के आदेश जारी हो चुके हैं। उनकी जगह अभी किसी को नहीं लगाया गया है। कार्यवाहक के रूप में डिप्टी सीएमएचओ ही कार्य करेंगे।