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सवाई माधोपुर

अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने प्राणघातक हमले के आरोपीयों को सुनाई सजा

द्वारा Jaipur Times
अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने प्राणघातक हमले के आरोपीयों को सुनाई सजा

सवाईमाधोपुर अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने प्राणघातक हमले के आरोपी मायाराम, नरसी ,नवल व रमेश गुर्जर निवासी ऐबरा को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों को सात-सात हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि समय सिंह गुर्जर निवासी ऐबरा ने मलारना डूंगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 मई 2020 को रात्रि 10 बजे परिवार के लेखराज, राजाराम, भरोसी, कैलाशी पत्नी सीताराम अपने घर गांव ऐबरा जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में रोक कर , मायाराम,नरसी , रमेश व नवल गुर्जर सहित अन्य लोगो ने एकराय होकर लाठी, गंडासी, कुल्हाड़ी, तलवार से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कराया। इसके बाद परिवार के सभी घायलों को मलारना डूंगर स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया। जहां से गंभीर चोट होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद आरोपी मायाराम, नरसी, नवल, रमेश के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस पर अपर जिला एवं सैशन न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए चार आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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