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राजस्थान प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, 8 सप्ताह में मिलेगी नियमित सेवा में जोड़ने के मामले में राहत

राजस्थान हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुना कर लगभग 20 साल पुराने मामले में बड़ी राहत दी है। दीपक शर्मा और रामअवतार जाट सहित अन्य की ओर से दायर याचिका संख्या 14516/2026 में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट न सरकार की ओर से से रखे गए पक्ष को नकार दिया।

संवाददाता: जयपुर टाइम्स डेस्क
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Rajasthan News: राजस्थान प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश के संविदा कर्मचारियों द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 14516/2026 के मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को संविदा कर्मचारियों की सेवा को नियमित सेवा में जोड़ने के मामले में 8 सप्ताह में याचिका कर्ताओं को राहत देने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि जोधपुर हाई कोर्ट मे दीपक शर्मा और रामअवतार जाट सहित अन्य की ओर से दायर इस मामले की पैरवी अधिवक्ता हितेश कुमार गर्ग द्वारा की गई थी।

हाई कोर्ट ने नकारा सरकार का पक्ष

राजस्थान हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुना कर लगभग 20 साल पुराने मामले में बड़ी राहत दी है। दीपक शर्मा और रामअवतार जाट सहित अन्य की ओर से दायर याचिका संख्या 14516/2026 में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट न सरकार की ओर से से रखे गए पक्ष को नकार दिया। सरकार की तरफ से इस मामले में कहा गया कि पुराने मामले में चयन समिति गठित हुई थी, लेकिन वर्तमान मामले में ऐसी प्रक्रिया सरकार की तरफ से नहीं हुई थी। हालांकि, सरकार की तरफ से रखे गए इस अंतर को हाई कोर्ट स्वीकार नहीं करते हुए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को भी नियमानुसार चयन प्रक्रिया के तहत माना है।

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